Jan Aadhar
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जन आधार कार्ड में नया नाम कैसे जोड़े
(How to Add Name In Jan Aadhar Card)
जन आधार कार्ड में नया सदस्य कैसे जोड़ने है कब जन आधार कार्ड में एक सदस्य जोड़ते है व जन आधार कार्ड में नाम जोड़ने के क्या नियम है व कहा व कितने तरीकों से जन आधार कार्ड में नाम जोड़ा जाता है पृरी जानकारी आज आप यहाँ से ले सकते है
जन आधार कार्ड में नाम जोड़ने के कितने तरीके है
जन आधार कार्ड में नाम जोड़ने के दो तरके है एक आप ईमित्र कीओस्क है से ऑनलाइन आवेदन करके जन आधार कार्ड में एक नया नाम जोड़ सकते है दूसरा तरीका है है आप SSO ID से भी ऑनलाइन जन आधार कार्ड में नाम जोड़ सकते है लेकिन आज में आपको ईमित्र से जन आधार कार्ड में ऑनलाइन नाम जोड़ना सिखाने वाला हु |
जन आधार कार्ड में नाम जोड़ने के लिए दस्तावेज
जन आधार कार्ड में नाम जोड़ने के कितने तरीके है
जन आधार कार्ड में नाम जोड़ने के दो तरके है एक आप ईमित्र कीओस्क है से ऑनलाइन आवेदन करके जन आधार कार्ड में एक नया नाम जोड़ सकते है दूसरा तरीका है है आप SSO ID से भी ऑनलाइन जन आधार कार्ड में नाम जोड़ सकते है लेकिन आज में आपको ईमित्र से जन आधार कार्ड में ऑनलाइन नाम जोड़ना सिखाने वाला हु |
जन आधार कार्ड में नाम जोड़ने के लिए दस्तावेज
(Document For Add Name In Jan Aadhar Card)
- जिसका नाम जन आधार कार्ड में जोड़ना है उसका कोई एक दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड में स कोई एक अगर दोनों है तो दोनों लगाना जरूरी है नही है तो कोई भी एक लगा सकते है
- अगर जिसका नाम जोड़ना है वो कोई काम करता हैं कमाता है तो आय प्रमाण पत्र लगाना होगा
- अगर विकलांग है तो विकलांग प्रमाण पत्र
- श्रमिक कार्ड बना हुआ हैं तो श्रमिक कार्ड
- अगर ये दस्तावेज है तो भी लगा सकते है , पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राविंग लाइसेंस,
- अगर सरकारी कर्मचारी है तो इसकी आईडी
- अगर सरकारी योजना का लाभ लेना है तो बैंक खाता पास बुक
- एक पास पोर्टल साइज फोटो
- राशन कार्ड जिसमें उसका नाम जुड़ा हुआ हो
- जिसका नाम आप जन आधार कार्ड में जोड़ने जा रहे है वो उस परिवार का सदस्य हो
- जिसका नाम जन आधार कार्ड में जोड़ना है उनके पास जन्म प्रमाण पत्र व आधार कार्ड में से कोई एक दस्तावेज होना जरुरी है
- किसी ओर जन आधार कार्ड में उसका नाम जुड़ा हुआ ना हो
- जिसका नाम जोड़ना है वो राजस्थान का मूल निवासी हों या राजस्थान के मूल निवासी से शादी की हो
- पहले किसी ओर जन आधार कार्ड में नाम जोड़ कर डिलीट ना कराया हो
- जिसका नाम जन आधार कार्ड में जोड़ रहे हो वो विवाहित महिला हो ओर उसका नाम पिहर में जुड़ा हुआ न हो
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जन आधार कार्ड से नाम कैसे हटाए
( How to Delete Name In Jan Aadhar Card )
आज हम जानने वाले है जन आधार कार्ड की "Delete Member" Service के बारे में जिसके अंदर हम जानेंगे की जन आधार कार्ड से नाम कैसे हटाए, जन आधार कार्ड में नाम हटाने के नियम व जन आधार कार्ड से नाम हटाने के लिए जरुरी दस्तावेज व इसकी पूरी जानकारी आपको आज के इस लेख में मिलेंगी तो आपको लेख पूरा पड़ना है
जन आधार कार्ड में नाम हटाने के नियम
अगर आपको किसी भी जन आधार कार्ड के सदस्य का नाम जन आधार कार्ड से हटाना है तो आपको इसके नियम क्या है इसके बारे में जानना जरुरी है
1. विशेष नॉट 1: अगर आप किसी भी सदस्य का नाम हटाते है तो इसे बाद में किसी भी जन आधार कार्ड में नहीं जोड़ा सा सकता है
2. आप किसी का भी नाम तभी हटा सकते है जब किसी सदस्य मृत्यु हो जाए या राजस्थान के बहार शादी होने पर
3. विशेष नॉट 2 : शादी होने पर सदस्य तभी हटाए जब किसी ओर जन आधार कार्ड में नाम नहीं जोड़ना हो अगर किसी ओर में जोड़ना है तो आपको उसे ट्रांसफर करना होगा आप उसे डिलीट नहीं कर सकते है
4 . आप जन आधार कार्ड से जिस सदस्य को हटाने जा रहे है उसके दस्तावेज होने भी जरुरी है
5. जन आधार कार्ड से सदस्य को हटाने के लिए उसी जन आधार कार्ड में जुड़े सदस्य को ईमित्र पर जाना जरुरी होता है व उसका बायोमेट्रिक सत्यापन आधार कार्ड से होगा इसके आलावा जन आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर व किसी भी सदस्य के आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP भेज कर भी काम कर सकते है
जन आधार कार्ड से नाम हटाने के लिए जरुरी दस्तावेज
1 . जन आधार कार्ड व जन आधार कार्ड रसीद
2 . मृत्यु होने पर हटाने के लिए उसका मृत्यु प्रमाण पत्र
जन आधार कार्ड में नाम हटाने के नियम
अगर आपको किसी भी जन आधार कार्ड के सदस्य का नाम जन आधार कार्ड से हटाना है तो आपको इसके नियम क्या है इसके बारे में जानना जरुरी है
1. विशेष नॉट 1: अगर आप किसी भी सदस्य का नाम हटाते है तो इसे बाद में किसी भी जन आधार कार्ड में नहीं जोड़ा सा सकता है
2. आप किसी का भी नाम तभी हटा सकते है जब किसी सदस्य मृत्यु हो जाए या राजस्थान के बहार शादी होने पर
3. विशेष नॉट 2 : शादी होने पर सदस्य तभी हटाए जब किसी ओर जन आधार कार्ड में नाम नहीं जोड़ना हो अगर किसी ओर में जोड़ना है तो आपको उसे ट्रांसफर करना होगा आप उसे डिलीट नहीं कर सकते है
4 . आप जन आधार कार्ड से जिस सदस्य को हटाने जा रहे है उसके दस्तावेज होने भी जरुरी है
5. जन आधार कार्ड से सदस्य को हटाने के लिए उसी जन आधार कार्ड में जुड़े सदस्य को ईमित्र पर जाना जरुरी होता है व उसका बायोमेट्रिक सत्यापन आधार कार्ड से होगा इसके आलावा जन आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर व किसी भी सदस्य के आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP भेज कर भी काम कर सकते है
जन आधार कार्ड से नाम हटाने के लिए जरुरी दस्तावेज
1 . जन आधार कार्ड व जन आधार कार्ड रसीद
2 . मृत्यु होने पर हटाने के लिए उसका मृत्यु प्रमाण पत्र
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